ब्रेकिंग
बिना मराठी सीखे धाम वापस नहीं लौटूंगा… भाषा विवाद के बीच अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान जम्मू-कश्मीर: CM उमर ने गेट फांदकर पढ़ी नक्शबंद साहब में फातिहा, पुलिस पर हाथापाई के आरोप किसानों के लिए यूपी सरकार ने शुरू की ये स्कीम, ऐसे मिलेगा फायदा असीम घोष होंगे हरियाणा के नए राज्यपाल, बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता को लद्दाख की जिम्मेदारी नेपाल में ISI कैंप गया, माफिया अतीक से भी नाता…शातिर छांगुर बाबा के डार्क सीक्रेट जेलों में बढ़ता कट्टरपंथ बनी चुनौती, सरकार ने सभी राज्यों को दिए ये निर्देश पहलगाम में हमला सुरक्षा चूक थी…LG मनोज सिन्हा बोले- मैं जिम्मेदारी लेता हूं निमिषा प्रिया ही नहीं, इतने भारतीयों पर दुनिया की जेलों में लटक रही सजा-ए-मौत की तलवार मुंबई के आर्थर रोड जेल में गैंगवार, कुख्यात प्रसाद पुजारी सहित 8 के खिलाफ केस दर्ज बिहार में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग भी वोटर! नाम कटा तो किसे होगा सियासी नुकसान
मध्यप्रदेश

अक्षय बम मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, मोती सिंह पटेल की विशेष अनुमति याचिका खारिज

इंदौर। इंदौर में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मोती सिंह पटेल को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अक्षय बम की जमानत रद्द करने की मांग

 

इधर, अक्षय बम से जुड़े 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में इंदौर जिला कोर्ट में नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पिछली बार हुई पेशी में धारा 307 बढ़वाने वाले जमीन मालिक ने अक्षय बम की जमानत रद्द करने की बात कही है। इसके साथ ही बम पर आगजनी की धारा 436 बढ़ाने के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होगी।

Related Articles

Back to top button