नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद उनकी होली जेल में ही मानेगी। आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है। इसके पहले सोमवार को सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सोमवार को सीबीआई ने पूर्व डेप्युटी सीएम सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया, तब वह रास्ते में मुस्कुराते दिखाई दिए। जब उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने मीडिया के सामने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सिसोदिया से दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की गई है। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस समय हम आगे सीबीआई रिमांड नहीं चाहते हैं, लेकिन अगले 15 दिन में हम इस पर विचार करने वाले हैं। सीबीआई को पहले 5 दिन, फिर 2 दिन के लिए सिसोदिया की कस्टडी मिली थी।
जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को दवाएं देने की इजाजत दी है। सिसोदिया की ओर से अनुरोध किए जाने पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को विपश्यना सेल में रखने के अनुरोध पर विचार करने को कहा है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से पहले ही कहा गया था कि एजेंसी आज सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगेगी। 51 साल के सिसोदिया ने अदालत के सामने जमानत याचिका में कहा था कि सीबीआई उनसे बार-बार एक जैसे सवाल पूछ रही है। सिसोदिया का दावा है कि इस तरह उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया को कस्टडी में रखकर सीबीआई उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, ताकि वह झूठे कबूलनामे पर दस्तखत कर दें। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई पहले दिन से कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। फिर अब सीबीआई इस तरह से झूठे सबूत गढ़ने की कोशिश क्यों कर रही है और कोर्ट में यह क्यों कह रही है कि उनके पास शराब नीति का कैबिनेट नोट तक नहीं है। उन्होंने मामले में कांग्रेस पर भी हमलावार होकर कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता की पक्षधर नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ उसकी मौन सहमति है। आतिशी ने कहा कि यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। अगर सिसोदिया को कस्टडी में इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तब फिर ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सीबीआई ने सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए झूठे आरोपों में सिसोदिया को अरेस्ट किया है।
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