ब्रेकिंग
18 बार चाकू घोंपा, फिर गला काटा… 10 साल की बच्ची को 14 साल के छात्र ने मारा, क्यों बन गया हैवान? मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को ‘वीआईपी ट्रीटमेंट’, प्रोटोकॉल देने वाले निजी सचिव पर गिरी गाज दिल्ली के कैंसर अस्पताल में डॉक्टरों को दी गई पैलिएटिव केयर की ट्रेनिंग, जानिए क्यों है जरूरी यूपी-बिहार की तीन लड़कियों को बनाया बंधक, 30 दिन तक करते रहे रेप, रेड लाइट एरिया में बेचने ही वाले थ... PM मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं ममता बनर्जी, ‘पुरानी यादों’ पर BJP ने किया पलटवार धराली के बाद अब थराली में तबाही… आधी रात को बादल फटा, भरभरा कर आया मलबा, कई घरों को नुकसान आंधी-तूफान और झमाझम बारिश… दिल्ली में येलो अलर्ट, इन 15 राज्यों में भी बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर कैसा... ‘भगवान देगा इसे सजा…’, लाखों के गहने चुराने वाली नौकरानी पर मालकिन को आया तरस, FIR करवाने से किया इन... ‘मैं बच जाता, लेकिन…’, महाराष्ट्र में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या, मरने से पहले रिकॉर्ड किया... सुलझ गया हैदराबाद का सहस्रा मर्डर केस… 10 साल की मासूम ने चोरी करने से रोका, कहीं भंडाफोड़ न हो जाए,...
देश

ओमिक्रॉन के कारण ओडिशा में लौटीं पाबिंदियां, नये साल और क्रिसमस के जश्न पर गाइडलाइंस जारी

ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले सामने आने के मद्देनजर क्रिसमस, नये साल के जश्न और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर शुक्रवार को नयी पाबंदियां लगा दीं। सरकार ने एक आदेश में कहा कि नयी पाबंदियां 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने एक आदेश में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और नये स्वरूप के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सरकार ने क्रिसमस के जश्न को सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति देते हुए लगाई गई विशिष्ट शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्ति क्रिसमस के सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं।

आदेश के अनुसार पूरे राज्य में होटल, क्लब, रेस्तरां, उद्यान, कन्वेंशन हॉल, कल्याण मंडप और ऐसे अन्य स्थानों पर नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य में शादियों के अलावा किसी भी समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह से जुड़े ‘रिसेप्शन’ और अन्य संबंधिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार संस्कार कोविड​​​​-19 प्रोटोकॉल के कठोर अनुपालन के साथ अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान भीड़ के इकट्ठा होने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आदेश में कहा गया है, ‘‘किसी भी सामुदायिक दावत की अनुमति नहीं है और किसी भी सामाजिक सभा, रैलियों, आर्केस्ट्रा, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है।’

आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी और कलेक्टर, कटक-भुवनेश्वर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त इन दिशानिर्देशों को ईमानदारी से लागू करेंगे और उन्हें लागू करने के लिए सभी उपाय करेंगे। आदेश में कहा गया है, ‘‘वे कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक महसूस किया जाए।” इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के तहत मामला चलाया जा सकता है। ओडिशा में अब तक ओमीक्रोन के कुल चार मामले सामने आ चुके हैं।

Related Articles

Back to top button