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पंजाब

शहर में नई पाबंदी लागू: नियम तोड़ा तो 7 दिन …, जारी हो गए सख्त आदेश

रूपनगर: जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर वरजीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एक आदेश जारी किया है और इन आदेशों के अनुसार, जिला रूपनगर की सीमा के भीतर कंबाइन हार्वैस्टर के संचालन का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। शाम 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि रात के समय ओस गिरने के कारण धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानदंडों से अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा, अर्ध-सूखे धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही किसी भी समय कटे हुए धान की नाड़/कृषि अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पुरानी कम्बाइनें जिनमें यांत्रिक दोषों के कारण टूटे हुए चावल के दानों की मात्रा भी मानदंडों से अधिक है, ऐसी कम्बाइनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सभी कम्बाइनें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। सुपर एस.एम.एस. लगाए बिना किसी भी कम्बाइन हार्वैस्टर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शाम 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कम्बाइनों से धान की कटाई करता पाया जाता है, तो उसकी कम्बाइन 7 दिनों के लिए जब्त कर ली जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूपनगर, मुख्य कृषि अधिकारी रूपनगर, तहसीलदार रूपनगर/श्री चमकौर साहिब/मोरिंडा/श्री आनंदपुर साहिब/नंगल इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। ये आदेश 14 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।

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