15 सितंबर की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगा वित्त मंत्रालय, ये है वजह

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक बड़ा रिमाइंडर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025 है. इस तारीख को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. सरकार ने पहले ही इस साल आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी ताकि करदाताओं को अपने टैक्स संबंधी काम पूरे करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
लेकिन अब मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए यह आखिरी मौका है. मंत्रालय का मानना है कि 45 दिन का विस्तार करदाताओं के लिए पर्याप्त समय है. इसलिए उम्मीद कम ही है कि सरकार इस बार तारीख में और कोई बदलाव करेगी. वित्त मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई करदाता इस निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल करने में नाकाम रहता है, तो उन्हे लेट फीस या ब्याज देना पड़ सकता है.