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मध्यप्रदेश

1 अगस्त से इंदौर में दोपहिया वाहनों के लिए बदल जाएंगे नियम, एक ही शर्त पर मिलेगा पेट्रोल

इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सराहनीय कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह सख्त आदेश इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किया गया है।

दरअसल यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद यह ठोस कदम उठाया गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए है और इसका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है। आदेश के मुताबिक, यह नियम 1 अगस्त से सख्ती से लागू किया जाएगा और उससे पहले दो दिनों तक शहर भर में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग समय रहते इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद जारी यह आदेश शहर में हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा देगा और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में मददगार साबित होगा। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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