ब्रेकिंग
कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत की सैन्य शक्ति के दो दशक जम्मू-कश्मीर के डोडा में आया भूकंप,4.1 की रही तीव्रता 25 साल की लड़की… वायरल वीडियो पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने दी सफाई, माफी भी मांगी प्लेन में मरने वाले को 1 करोड़-स्कूल में बच्चे के मरने पर 10 लाख… झालावाड़ हादसे पर पूर्व मंत्री के ... शादी के एक महीने बाद पत्नी ने कर दी ऐसी डिमांड, पति बन गया चेन स्नैचर; 15 दिन में चार बार वारदात; कै... कारोबारी की बाइक में रखा हथियार, फिर पुलिस को दे दी सूचना, अपने ही पार्टनर को कैसे फंसाया? OBC परिवार की बेटियों को बड़ा तोहफा, शादी में मिलेंगे इतने रुपये, योगी सरकार ला रही प्रस्ताव बाप, बेटी-बेटा और दादी ने खाया जहर… चारों की मौत; सागर में सामूहिक सुसाइड से हड़कंप गिट्टी खदान में युवक को लेकर गए, फिर जमकर पिलाई शराब… दोस्तों ने चाकू से गोद डाला, मौत अहमदाबाद: स्कूल की बालकनी में चाबी का छल्ला घुमाते हुए जा रही थी 10वीं की छात्रा, अचानक चौथी मंजिल स...
मध्यप्रदेश

जालंधर में यह दवाई हुई Ban, जारी हो गए सख्त आदेश

जालंधर: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसैंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमानित मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26.7.2025 से 25.09.2025 तक लागू रहेगा।

Related Articles

Back to top button