गुजरात
12 घंटे की ड्यूटी और महिलाओं की नाइट शिफ्ट, गुजरात सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में किया संशोधन… जानें क्या-क्या बदला

गुजरात सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद से ही 9 घंटे की ड्यूटी के घंटे को बढ़ा दिया गया है. इसको 12 घंटे कर दिया गया है. इसी के साथ महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट भी शुरू की गई है. अब महिलाएं भी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नाइट शिफ्ट करेंगी. गुजरात सरकार ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है.
राज्य सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने 1 जुलाई को अध्यादेश जारी किया. अध्यादेश में कहा गया है कि फैक्ट्री की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए कारखानों को छूट देने के लिए लागू किया गया है.