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इनकम टैक्स विभाग से उलझना पड़ा इस IT कंपनी को भारी, भरना पड़ेगा 184.98 करोड़ का TAX

आयकर विभाग ने आई कंपनी कोफोर्ज को 184.98 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया है. इनकम टैक्स विभाग ने कोफोर्ज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2021-22 में लाभ मार्जिन सही न बताने के चलते इतने टैक्स की मांग की है. कंपनी से ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट के चलते टैक्स की डिमांड की गई है, जिसमें 48.46 करोड़ रुपये ब्याज के भी शामिल हैं.

कंपनी की ओर से मार्केट को दिए गए डाटा के मुताबिक, आयकर विभाग ने कोफोर्ज को प्रॉफिट मार्जिन की गलत जानकारी देने के लिए यह नोटिस थमाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को 32.5 प्रतिशत की जगह पर 11.6 प्रतिशत ही दिखाया था. आयकर विभाग की जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने मार्जिन को लेकर गलत जानकारी दी है. इसलिए कंपनी को 48.46 करोड़ रुपये के ब्याज देनदारी के साथ 184.98 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दिया है.

कंपनी ने जताया विरोध

कंपनी ने आयकर विभाग की ओर से किए गए क्लेम को गलत बताया है. कंपनी ने कहा कि उसकी ओर से सही जानकारी दी गई है. हम इसका विरोध करते हैं. हमें भरोसा है कि यह मुद्दा बिना ज्यादा आगे बढ़े सुलझ जाएगा. साथ ही कंपनी ने कहा कि हम इस पर टैक्स एक्सपर्ट से भी बात करने कर रहे हैं.

क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट

ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट (Transfer Pricing Dispute) एक ऐसा विवाद है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और टैक्स अथॉरिटीज के बीच होता है. यह तब पैदा होता है. यह विवाद तब शुरू होता है जब टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि कंपनी ने इन ट्रांजैक्शंस की कीमत को इस तरह से तय किया है कि टैक्सेबल प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके और टैक्स की देनदारी को घटाया जा सके.

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