ब्रेकिंग
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर लगाई रोक जलाया, काटा… लेकिन खत्म नहीं हुआ अस्तित्व; हजारों साल से ‘जिंदा’ है ये पेड़, मेंटेनेंस पर खर्च होंगे... जयपुरः माथा फोड़ देंगे ये ध्यान रखना, बाबा कहते हैं… थानेदार की सीट पर बैठकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद ... दिल्ली में ये क्या हो रहा है…स्कूल-कॉलेज को मिली धमकी पर अरविंद केजरीवाल ने BJP सरकार को घेरा हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा, 192 सड़कें ठप… मंडी जिले में सबसे ज्याद... कॉलेज कमेटी ने शिकायत की अनदेखी की, टीचर की गलत डिमांड से तंग आकर 20 साल की छात्रा ने खुद को जला मार... कांवड़ रूट के ढाबों पर QR कोड का मामला, SC का योगी सरकार को नोटिस इस शिव मंदिर में मुस्लिम भक्तों की लगती है कतार, दिलचस्प है इसकी कहानी धर्म के नाम पर राजनीति..AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जो पार्टियां जा... 20 सीक्रेट तहखाने, दुबई के मौलाना से ट्रेनिंग, किताबें छापकर फैलानी थी नफरत; छांगुर के शैतानी दिमाग ...
देश

कठुआ गैंगरेप: 7 आरोपियों में से 6 दोषी करार, आरोपी विशाल को कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में यहां एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं एक आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई। तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है।

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी। पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के धार्मिक स्थल में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी।

मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया

शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था। इस मामले में अभियोजन दल में जे के चोपड़ा, एस एस बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपए लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया।

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button