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श्रीलंका में Fake News फैलाने पर होगी 5 साल जेल, लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना

कोलंबोः फेक न्यूज और हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) रोकने के लिए श्रीलंका सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसके तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और नफरत फैलाने के दोषी को 5 साल जेल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा उस पर 10 लाख श्रीलंकाई रुपए (करीब 3.92 लाख भारतीय रु.) का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सरकार ने अभी इन दोनों अपराधों की परिभाषा नहीं बताई है। हालांकि जल्द ही दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा। दरअसल, 21 अप्रैल को ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों के बाद पूरे श्रीलंका में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और नफरत वाले बयान फैलाए गए। इसके चलते कई जगहों पर मुस्लिम समुदायों पर हमले हुए। सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप को गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने का दोषी ठहराया था। श्रीलंका में फर्जी खबरों को रोकने के लिए बाद में सरकार ने खुद सोशल मीडिया पर 9 दिन का बैन लगा दिया था।

इस दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी और हमले के आरोपियों की फोटो और वीडियो जारी किए थे। वीडियो के अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचने के बाद देश में यूट्यूब पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी। फेक न्यूज से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने पिछले महीने एक कानून पास किया था। इसके मुताबिक, फेक कंटेंट या न्यूज को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश सरकार दे सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

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