इंदौर। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता मोती सिंह की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने की मांग की थी।
मोती सिंह के एडवोकेट विभोर खंडेलवाल का कहना था कि कांग्रेस द्वारा जारी बी फार्म में दो प्रत्याशियों के नाम थे। इसमें अक्षय बम का नाम अनुमोदित प्रत्याशी और मोती सिंह का नाम वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में दर्ज था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मोती सिंह का नाम इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके फार्म पर प्रस्तावक के रूप में 10 लोगों के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था।
तोलानी ने मांगा समर्थन
इधर, कांग्रेस के पास कोई विकल्प मौजूद न होने पर निर्दलीय प्रत्याशी परमानंद तोलानी ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। तोलानी लगातार 19 बार कई चुनाव लड़ चुके हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट की स्थिति
नामांकन वापसी के दौरान हुए विवाद को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि जो कुछ भी हुआ वह नियमानुसार और प्रस्तावक के अनुसार हुआ है। अगर आपत्ति दर्ज करने वालों को कोई कार्रवाई करनी है तो अपने प्रस्तावक के खिलाफ कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी किया इलेक्शन कमिशन के नियमानुसार किया।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.