मुरैना। त्योहारी सीजन से पूर्व मुरैना में मिलवाटखोर सक्रिय हो गए हैं। रक्षाबंधन से पहले ही मावा, पनीर, से लेकर दूध और मिठाईयों में मिलावट बढ़ने लगी है। बीते दिनों भोपाल लैब से आई सेंपल्स की जांच में सामने आया है, कि शहर की कई नामी दुकानों की मिठाई से लेकर डेयरियों के दूध, घी, मावा और पनीर में मिलावट मिली है। दूसरी ओर अपर कलेक्टर न्यायालय ने आठ मिलावटखोरों पर 2.48 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
जांच रिपोर्ट में फेल हुए नमूने
शहर की नामचीन मिठाई दुकान मुरैना मिष्ठान भण्डार (चीनी हलवाई) से 6 मार्च को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह ने मावा के सेंपल लिए। बीते दिनों इस मावा की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें मावा को मिलावटी बताया गया है। इसी तरह स्टेशन रोड स्थित न्यू अग्रवाल स्वीट एण्ड स्नेक्स से बर्फी के सेंपल लिए थे, जो भोपाल लैब से आई जांच रिपोर्ट में मिलावटी बताए गए हैं।
यह तो केवल उदाहरण मात्र हैं। बीते दिनों में भोपाल लैब से 45 से ज्यादा सेंपल्स की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें मावा, दूध, पनीर, घी, मिठाई से लेकर मसाले तक के 24 सेंपल फेल हुए हैं। मसालों के सेंपल तो जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारण बताए गए हैं।
धौलपुर में बन रहा मिलावटी मावा-पनीर
मुरैना जिले में सक्रिय मिलावट के माफियाओं को इन दिनों राजस्थान का धौलपुर सुरक्षित दिख रहा है। इसीलिए कईयों माफिया धौलपुर क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। यह माफिया मुरैना क्षेत्र से दूध मंगवाकर धौलपुर में मिलावटी मावा, पनीर बना रहे हैं।
इसके अलावा बाजार में रेडीमेड मिठाईयों के नाम पर बेहद सस्ती व मिलावटी मिल्क केक, मिल्क बर्फी, सोनपपड़ी जैसी मिठाईयां आ रही है। दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग की सेंपलिंग का ग्राफ भी गिर गया है। चलित मोबाइल लैब भी अस्पताल परिसर में महीनाें से खड़ी है।
ये सेंपल जांच में हुए फेल
आठ मिलावटखोरों पर 2.48 लाख जुर्माना
- दिमनी देवहंस का पुरा निवासी हरेंद्र सिंह प्रजापति पर केमिकल से दूध बनाने के मामले में एक लाख रुपये जुर्माना।
- नैनागढ़ रोड निवासी किराना व्यापारी मोहनलाल सिंघल की तुअर दाल मिलावटी निकली, इस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना।
- सबलगढ़ के डेयरी संचालक दिलीप गोस्वामी पर मिलावटी दूध मामले में 35 हजार रुपये का जुर्माना।
- अमानक काली मिर्च बेचने पर कैलारस के किराना व्यापारी मुकेश गर्ग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।
- मिलावटी दूध बेचने पर अंबाह के डेयरी संचालक दीवान राठौर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना
- मिलावटी दूध मामले में टिकटौली जौरा के रामराज गुर्जर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना
- टिकटौली के ही रवि सिंह गुर्जर पर मिलावटी दूध के मामले में 15 हजार रुपये जुर्माना।
- मिलावटी दूध बेचने पर कुलदीप सिंह तोमर पर 10 हजार रुपये जुर्माना
पिछले दिनों आई जांच रिपोर्ट में कई सेंपल फेल हुए हैं, इनमें मिठाई दुकानें के सेंपल से लेकर मसालों व दूध तक के सेंपल फेल हुए हैं। इन पर कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट में प्रकरण पेश किए जा रहे हैं। पुराने मामलों में आठ मिलावटखोरों पर जुर्माना भी एडीएम कोर्ट ने किया है। यह बात सही है, कि मुरैना से ज्यादा अब धौलपुर क्षेत्र में मिलावट का काम बढ़ रहा है। अनिल प्रताप परिहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुरैना
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