
नई दिल्ली: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। INX मीडिया केस में चिदंबरम को जेल की सजा हुई है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।
2 दिन की सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद एजेंसी ने चिदंबरम को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। चिदंबरम की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ‘आमतौर पर आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए यह केस अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है।’