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महाराष्ट्र

आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत, दिशा सालियान केस में मिली क्लीन चिट

दिशा सालियान केस आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. राज्य सरकार की पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा कि यौन शोषण या शारीरिक हमले का कोई जिक्र नहीं है. किसी प्रकार का स्पर्म या वजाइनल रप्चर के भी प्रमाण नहीं है. पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर की गंभीर चोट बताया गया है. पुलिस ने कहा कि मौत को लेकर संदेह करने वाली स्थिति नहीं मिली.

पुलिस ने बताया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी. दिशा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी. दिशा की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी. पुलिस ने ये भी बताया कि दिशा के माता पिता ने मौत पर कोई संदेह नहीं जताया था. उन्होंने जांच एजेंसी पर न कोई आरोप लगाया और न ही जांच पर अविश्वास जताया.

दिशा के पिता ने दर्ज कराई थी FIR

मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को पहले आत्महत्या करार दिया था और मार्च 2021 में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में इसे दुर्घटना बताया गया था. हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान ने 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की नए सिरे से जांच और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या की गई. राजनीतिक प्रभाव के कारण इसे छिपाया गया. इस मामले में उन्होंने आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और अन्य को आरोपी बताया. हालांकि, आदित्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है और वह अदालत में जवाब देंगे.

5 साल पहले हुई थी मौत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे के आधार पर कहा कि दिशा की मौत में कोई आपराधिक साजिश नहीं थी और यह आत्महत्या या दुर्घटना थी. पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार या शारीरिक हमले के कोई सबूत नहीं मिले. दिशा सालियान की आठ जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरकर मौत हो गई थी.

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