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उमर और महबूबा के बाद शाह फैसल पर कसा शिकंजा, PSA के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व आईएएस शाह फैसल पर जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत मामला दर्ज किया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही फैसल नजरबंद हैं और फिलहाल वह श्रीनगर में हिरासत में हैं। शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) के अध्यक्ष हैं। बता दें कि इस कानून के मुताबिक प्रशासन किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रख सकता है।

उमर-महबूबा पर भी लगा है PSA
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाल में ही पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, सरताज मदनी, हिलाल लोन और अली मोहम्मद सागर और नईम अख्तर पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (PSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जानें PSA है क्या
पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (PSA) जम्मू-कश्मीर का एक विशेष कानून है, जिसे साल 1978 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था। पीएसए के दो प्रावधान हैं- लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

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