ब्रेकिंग
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 4 गैर-हिंदू कर्मचारियों को हटाया, कार्रवाई के पीछे दिया ये तर्क अफगानिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, उत्तराखंड में भी डोली धरती, लोगों में दहशत ग्रेटर नोएडा: शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा के सुसाइड पर हंगामा, दो प्रोफेसर सस्पेंड; स्टूडेंट्स का प... जब पर्दे पर पाकिस्तानी आतंकवादी बनने वाले थे अभिषेक बच्चन, अमिताभ ने ऐसे लगाई अक्ल ठिकाने इंग्लैंड से लौट रहा टीम इंडिया का ये खिलाड़ी, निजी कारणों से खेलने से किया इनकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा अमीर है उनकी पोती, जानिए कितनी है संपत्ति भारत को 2 हफ्तों में 53000 करोड़ का नुकसान, क्यों उछल रहा इस्लामाबाद WhatsApp पर शुरू हुआ Status Ads फीचर, आपको कहां दिखेगा? शनि दोष से मुक्ति के लिए सावन के शनिवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? हफ्ते में कितने दिन बाद करना चाहिए शैंपू ? जानें स्कैल्प हेल्थ से जुड़ी जरूरी बातें
देश

SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब FIR होते ही बिना जांच होगी गिरफ्तारी

नई दिल्लीः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के सरकार के संशोधन कानून 2018 की संवैधानिकता को मंजूरी दे दी। कोर्ट के SC/ST एक्ट पर लिए फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है। तीन जजों की पीठ में 1\2 से यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है।

बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। संशोधित कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने संशोधन कानून 2018 को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button