राष्ट्र चंडिका न्यूज़,सिवनी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये उपभोक्ताओं को ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया है। जिले में करीब 283848 राशन कार्ड हैं जिसमें से 1115071 हितग्राहियों को हर माह राशन वितरण किया जाता है। राशन वितरण में दुकानदार किसी भी तरह की गड़बड़ी न कर सके इस हेतु शासन नये सिरे से ई-केवायसी करा रहा हैं। अभी तक सिवनी जिले में 73.90 फीसद यानी 1118602 उपभोक्ताओं की ई-केवायसी हो चुकी है।
उपभोक्ताओं को हर महीने राशन राशन लेने के लिये सभी सदस्यों का संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। ई-केवायसी के आभाव में संबंधित उपभोक्ता का राशन सरकार द्वारा बंद कर दिया जायगा। प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रीता गर्सकोले द्वारा आमजन से अपील की है कि ये उपभोक्ता अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार अपडेट नहीं करायेंगें तो आगामी महीनों में उन्हें राशन सामग्री प्राप्त करनें में कठिनाई हो सकती हैं। उक्त कतिनाई से बचने के लिये सभी उपभोक्ता संबंधित क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान में पहुंचकर अपना और अपने परिवार की ई-केवायसी आवश्यक रूप से करवायें।