पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

इंदौर। पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को मप्र पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रुपये की राशि दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।

वारदात करीब तीन वर्ष पुरानी है। पीड़िता की मां ने बाणगंगा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि मैं सांवेर रोड़ स्थित फैक्ट्री में काम करती हूं। मेरा छह वर्षीय बेटा और पांच वर्षीय बेटी भी मेरे साथ फैक्ट्री जाते हैं। घटना वाले दिन भी मेरे बच्चे मेरे साथ गए थे। सुबह करीब साढ़े दस बजे मैंने बेटे से पूछा कि बहन कहां हैं तो उसने बताया कि वह तो फैक्ट्री में काम करने वाले जगपाल के पास है। मैं वहां गई तो जगपाल आपत्तिजनक स्थिति में था। भीड़ देखकर वह मौके से भाग निकला।

बच्ची ने बताया- आरोपित ने गलत हरकत की

बेटी ने मुझे बताया कि जगपाल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित जगपाल निवासी बाणगंगा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने की।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.