भवनों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं तो लगेगा जुर्माना नगरीय निकायों को निर्देश

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। अब भवन में फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं है तो नोटिस जारी कर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर आयुक्त भरत यादव ने सभी नगर निगम और निकायों को पत्र जारी कर हिदायत दी है।

इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी भवन, जिनके भवन स्वामियों द्वारा फायर सेफ्टी प्लान एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रविधान नहीं किए हैं, उनको नियमानुसार नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए।

नोटिस देने के बाद भी यदि भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जाएगी। सभी बहुमंजिला इमारतों में नियमित माकड्रिल से जन-समुदाय को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा।

बहुमंजिला इमारतों का नियमित निरीक्षण कर फिक्स्ड फायर फायटिंग सिस्टम और स्प्रिंक्लर की स्थिति का आकलन भी निकायों द्वारा किया जाएगा।

साथ ही अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसंबर-2022 में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन और अग्निशामक कर्मचारियों को नवीन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना विशेष तौर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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