इंदौर। लुभावना विज्ञापन देकर खराब जूता बेचने वाली कंपनी पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह ब्याज सहित जूते की कीमत उपभोक्ता को लौटाए। कंपनी को पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी देना होंगे।
महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला ने 27 अगस्त 2016 को महू के न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स से कोलंबस शू कंपनी का जूता दो हजार रुपये में खरीदा था। जूता एक माह भी नहीं चला और अंगूठे और पंजे से फट गया। चमड़े में दरार भी आ गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत दुकानदार से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामला जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष पहुंचा।
जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष बीके पालोदा ने परिवाद का निराकरण करते हुए जूता बनाने वाली कंपनी और विक्रेता को आदेश दिया कि वे जूते की कीमत आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाए। आयोग ने कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। कंपनी को पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी उपभोक्ता को अदा करना होंगे।
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